UP News: गाजीपुर अंसारी परिवार के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. बता दें कि कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अब्बास अंसारी के ऊपर लगा गैंगस्टर एक्ट को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को ही खारिज कर दिया है.
ADVERTISEMENT
बता दें कि अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये केस चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज किया गया था. ये केस 29 जनवरी 2024 के दिन दर्ज किया गया था. अब इस पूरे केस को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है.
आपको बता दें कि अब्बास अंसारी के सहयोगी शहबाज आलम की तरफ से इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था.
मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच कर रही थी. जस्टिस सुरेंद्र सिंह और जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दे दी और उसके ऊपर दर्ज हुई गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर को ही खारिज कर दिया.
क्या था पूरा मामला
दरअसल ये पूरा मामला चित्रकूट जेल से जुड़ा हुआ है. दरअसल अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी अपने पति से मिलने कासगंज जेल में आती थीं. कासगंज जेल में अब्बास और निखत की अवैध तरीके से मुलाकात होती थी. इसमें जेल के भी कई अधिकारी शामिल थे. जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, तो हड़कंप मच गया था. बता दें कि उसी दौरान अब्बास अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था.
आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर एक्ट हटने के बाद भी अब्बास अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आएगा. अभी अब्बास के खिलाफ कई केस चल रहे हैं.
ADVERTISEMENT