बांदा: मामूली मारपीट के केस में 28 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 5 हजार जुर्माने की मिली सजा

यूपी के बांदा में एक मामूली कहासुनी और मारपीट के केस में कोर्ट में 28 सालों तक मामला चला. 972 तारीखें पड़ीं. अखिरकार कोर्ट के…

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यूपी के बांदा में एक मामूली कहासुनी और मारपीट के केस में कोर्ट में 28 सालों तक मामला चला. 972 तारीखें पड़ीं. अखिरकार कोर्ट के फैसले को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. जी हां कोर्ट ने 28 साल से चल रहे इस केस में आरोपी को मात्र 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं कर पाने पर मामले में दोषी पाए गए शख्स को 25 दिन की सजा भुगतनी पड़ेगी. हालांकि मामले में पीड़ित बच्चे अदालत का फैसला आते-आते जवान और दोषी बूढ़ा हो गया.

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मामला बबेरू थाना के कायल गांव का है. जहां 12 जनवरी 1994 को कुछ बच्चे एक दूसरे किसान पुत्तन के खेत मे चना की भाजी तोड़ रहे थे. उसी बीच खेत का मालिक आ गया और उसने इन बच्चों की पिटाई कर दी. बच्चे रोते हुए घर पहुंचे और अपने पिता को घटना की जानकारी दी.

पिता ने आवेश बस थाना पहुंचकर मारपीट और SC ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दी. जिसका क्राइम नम्बर 35/1994 है. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पुत्तन के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. जिससे यह केस 28 साल तक बांदा के एक अदालत में चला. करीब 972 तारीखें पड़ीं.

अपर जिला जज SC ST कोर्ट में 28 साल केस चलने के बाद आरोपी पुत्तन पर 5 हजार का जुर्माना लगाया, जुर्माना न अदा कर पाने पर 25 दिन की सजा सुनाई. कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़ित बालकों को दी जाएगी.

अभियोजन की ओर से ADG क्रिमिनल (सरकारी वकील) जेपी विश्वकर्मा ने मामले की जिरह की है. उन्होंने बताया कि 1994 का मुकदमा 2022 में खत्म हुआ है. आरोपी पुत्तन जो बबेरू के कायल गांव का रहने वाला है, उस पर कोर्ट ने 5000 रु जुर्माना लगाया, जुर्माना न अदा कर पाने पर 25 दिन सजा भुगतना पड़ेगा.

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