पैसों का लालच और धमकियां…रेप के दोषी BJP विधायक ने बचने के लिए आजमाया था हर पैंतरा

Sonbhadra news: नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा…

UPTAK
follow google news

Sonbhadra news: नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट कोर्ट ने गोंड पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था. साथ ही जेल भेज दिया गया था. सजा मिलने के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है. बता दें कि दुद्धी विधानसभा से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर पास्को और रेप के मामले मे वर्ष 2014 से मुकद्दमा चल रहा था. वहीं भाजपा विधायक को सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवार ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी.

यह भी पढ़ें...

पीड़िता के परिवार ने लड़ी लंबी लड़ाई

पीड़िता के भाई ने यूपी तक से बताया कि ‘लगभग डेढ़ साल पहले विधायक ने मुझे फ़ोन करवाया था. हमसे मामला वापस लेने के लिए कहा. परिवार के और लोगों को भी फ़ोन आए. एक बार तो मेरी बहन को भी फोन किया और उससे कहा कि वो हमें केस वापस लेने के लिए मनाए. उसके विधायक बनने के बाद हम लोग और डर गए. हमें केस वापस लेने के लिए 25-30 लाख रुपये का भी ऑफ़र आया, मगर हमने मना कर दिया. हमने अदालत को सब बता दिया.’ जिस वक़्त विधायक को सज़ा सुनाई गई पीड़िता का परिवार कोर्ट परिसर में मौजूद था. फैसले के बाद भाई ने कहा, ‘पिछले नौ बरसों हमने बहुत झेला है. ये एक लंबी क़ानूनी लड़ाई थी. लेकिन अब, मैं ये जानकर शांति से सो सकता हूं कि मेरी बहन का बलात्कारी जेल में है.’

दोषी करार दिए जाने के बाद मिली धमकी

वहीं पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया कि केस लड़ने के दौरान उन्हें कई तरह के दबाव का सामना करना पड़ा. यहां तक की रेप पीड़िता को रुपयों का लालच भी दिया गया. जब इससे बात नहीं बनी तो उसे कई बार धमकी दी गई. पीड़िता के वकील ने आगे बताया कि, ‘दोषी करार दिए गए विधायक रामदुलार सिंह गौड़ ने पीड़िता की शादी के बाद उसके ससुराल जाकर भी धमकियां दी थीं. रसूख का इस्तेमाल कर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की. लेकिन उसकी सारी योजना फेल हो गई. पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा और मुकदमे में लगातार पैरवी करता रहा.’

क्या था पूरा मामला

बता दें कि बता दें कि नाबालिग से रेप की ये वारदात साल 2014 में हुई थी. उस वक्त रेप के दोषी रामदुलार सिंह गौड़ की पत्नी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की प्रधान थी. प्रधानपति होने की वजह से गौड़ की गांव में चलती थी. रेप पीड़िता के भाई के मुताबिक, 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी बहन रोती हुई घर आई थी. उसने बताया कि रामदुलार गौड़ ने उसके साथ रेप किया है. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में गौड़ के खिलाफ तहरीर दी थी.

    follow whatsapp