अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई

आमिर खान

• 02:09 PM • 03 Oct 2023

अब्दुल्लाह आजम से संबंधित दो मामलों में मंगलवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पहला मामला अब्दुल्लाह आजम के दो पासपोर्ट से…

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अब्दुल्लाह आजम से संबंधित दो मामलों में मंगलवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पहला मामला अब्दुल्लाह आजम के दो पासपोर्ट से संबंधित था.

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मुकदमा अपराध संख्या 594/19 थाना सिविल लाइंस में आईपीसी की धारा 420,467,468,471 के तहत दर्ज है, जिसमें आज पीडब्लू 5 विवेचक लखपत सिंह से सुनवाई की गई. बाकी की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई है.

वहीं, अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला, जो थाना गंज में दर्ज है, इसमें पत्रावली बहस के लिए नियत थी. अभियोजन के द्वारा बहस किया जा चुका था, जिसमें आज बचाव पक्ष की ओर से हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 19/09/23 के अनुपालन में बचाव पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 311 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसमें पीडब्लू 11 शफीक अहमद को पुनः तलब करने की मांग की गई. जिसपर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए शफीक अहमद को 06/10/23 को पुनः कोर्ट के समक्ष तलब किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्लाह आजम खान के डबल पासपोर्ट से संबंधित मामला मुकदमा अपराध संख्या 594/19 थाना सिविल लाइंस धारा 420,467,468 ,471 की है. वह पत्रावली आज पीडब्लू 5 विवेचक से सुनवाई के लिए नियत थी. बचाव पक्ष के वकील द्वारा विवेचक लखपत सिंह से जिरह की गई है. बाकी सुनवाई के लिए पत्रावली दिनांक 5 तारीख को नियत की गई है.

उन्होंने आगे बताया कि दूसरा मामला अब्दुल्लाह आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है, जो थाना गंज का है, जिसमें बहस के लिए पत्रावली थी. अभियोजन के द्वारा बहस किया जा चुका था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिनांक 19.9.2023 के अनुपालन में बचाव पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 311 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए पीडब्लू 11 में जो शफीक अहमद को पुनः तलब किया गया है. कुछ बिंदुओं पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है. पीडब्लू 11 शफीक अहमद को दिनांक 06.10.2023 पुन: परीक्षित हेतु तलब किया गया है.

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