उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में जमानत दे दी है. अदालत ने नाहिद हसन की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है.
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हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने विधायक को गैंगस्टर के मामले में जमानत दी है. हालांकि, गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मिलने के बाद भी नाहिद हसन को अभी जेल में ही रहना होगा.
नाहिद के खिलाफ अगर कोई और मामला पेंडिंग नहीं हुआ तो वह 3 से 4 दिनों में जेल से रिहा हो जाएंगे. नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर बुधवार को जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. नाहिद की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वह कैंसर की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं. उनकी बीमारी थर्ड स्टेज पर है और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज की सख्त जरूरत है. नाहिद की तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई कि इस केस से जुड़े हुए दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.बता दें कि नाहिद हसन ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
सपा विधायक नाहिद हसन को यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी महीने में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उनके खिलाफ कैराना थाने में ही पिछले साल गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था.
कई दूसरे मामलों में उन्हें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने की वजह से वह जनवरी महीने से जेल में ही थे. गौरतलब है कि सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के खिलाफ 21 फरवरी साल 2021 को गैंगस्टर के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. जहां विधानसभा चुनाव से पहले 15 जनवरी 2022 को नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट कैराना में पेश किया गया था.
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