Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र (Sonbhadra News) की दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक रामदुलार गोंड (Ramdular Sing Gond) को एक नाबालिग लड़की से रेप का दोषी करार दिया गया है. साल 2014 में उनके खिलाफ POCSO ऐक्ट का ये मामला दर्ज किया गया था. मंगलवार, 12 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आया. इसके बाद पुलिस ने रामदुलार गोंड को कस्टडी में ले लिया. कोर्ट 15 दिसंबर को उनकी सजा का एलान करेगा.
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15 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
घटना 2014 की है जब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे, उस समय उन पर एक आरोप लगा था कि उन्होंने एक नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया है. परिजनों ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया था. जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय में चल रही थी. इस इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अहसानुल्लाह खान ने विधायक रामदुलार गोंड को दोषी पाया है और उन्हें कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया.
BJP विधायक नाबालिग से रेप केस के दोषी
पीड़ित पक्ष के वकील विकास शाक्य के मुताबिक, ‘मामला म्योरपुर थाना क्षेत्र का है. पीड़िता के परिवार वालों ने उसे समय रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. उस समय रामदुलार गोंड विधायक ना हो करके प्रधान पति थे. विधायक बनने के बाद यह मामला अपर सत्र न्यायालय,एमपी-एमएलए कोर्ट में चला गया. इस मुकदमे में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विधायक को दोषी पाया.’
पीड़िता के भाई ने बताई कहानी
वहीं सुनवाई के दौरान पीड़िता का परिवार भी अदालत में मौजूद था. विधायक को दोषी करार दिए जाने पर परिवार ने खुशी जाहिर की. पीड़िता के भाई ने कहा कि, ‘ उन्हें इस मामले की सुनवाई के दौरान कई तरह के लालच और धमकियां भी मिली, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग थे.’
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