Uttar Pradesh News: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए ‘शिवलिंग की आकृति’ की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.
ADVERTISEMENT
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, ‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग की बारीकी से जांच की अनुमति दी गई है. आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा.’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ‘अगले आदेशों तक सर्वे नहीं होगा.’ हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू क्षेत्र में ढूंढे गए कथित शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग की अनुमति दे दी थी. इस फैसले के खिलाफ ही मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी. बता दें कि बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली थी. कोर्ट ने एएसआई को बिना क्षति पहुंचाये शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया था.
ADVERTISEMENT