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उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 जारी की गई है.
सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के निजी इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है.
ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा वर्दी में वीडियो-रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
सोशल मीडिया और निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है.
थाना, पुलिस लाइन ,ऑफिस, फायरिंग के लाइव टेलीकास्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर रोक लगाया गया है.
ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर कोचिंग ,लेक्चर ,वेबीनार आदि पर भी रोक लगाया गया है.
खुफिया ऑपरेशन में लगे पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी.
सरकार, उसकी नीतियों, कार्यक्रमों, राजनीतिक दल, नेताओं विचारधारा के संबंध में सरकारी या निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करना प्रतिबंधित किया गया है.
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