उत्तर प्रदेश की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है. अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को स्कूलों में फेल नहीं किया जा सकेगा. अब से ये आदेश बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में भी लागू किया जाएगा.
ADVERTISEMENT
आरटीई एक्ट में है प्रावधान
बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट यानी आरटीई एक्ट में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को फेल नहीं किए जाने का प्रावधान है. अधिनियम के मुताबिक, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा.
परीक्षा नहीं दी मगर फिर भी अगली क्लास में मिलेगा दाखिला
बता दें कि जिन छात्र-छात्राओं ने परीक्षा भी नहीं दी हैं, उन्हें भी अप्रैल से शुरू हो रहे नवीन शिक्षा सत्र में सीधे नई क्लास में दाखिला दिया जाएगा. इसको लेकर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है.
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, सभी परिषदीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्र की कक्षोन्नति रोकी नहीं जाएगी. इसी के साथ वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्र-छात्राओं का रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
नहीं रोकी जाएगी कक्षोन्नति
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि परिषद के अधीन संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र की कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी.
बता दें कि इस फैसले के बाद प्रदेश में लाखों बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे. शिक्षकों में रिपोर्ट कार्ड को लेकर असमंजस के संबंध में उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष जारी किए गए आदेश के अनुसार ही परिणाम तैयार किया जाएगा.
ADVERTISEMENT