‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार (UP government) ने एसआईटी (SIT) का गठन किया है. यूपी सरकार ने 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की है. आईजी जेल डॉ. प्रीतिंदर सिंह और डीआईजी अमित वर्मा जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करेंगे. यूपी सरकार ने डॉ. प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में इस एसआईटी का गठन किया है.
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यूपी में जुबैर के खिलाफ सीतापुर के खैराबाद, लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर, मुजफ्फरनगर के चरथावल, हाथरस के सिकंदराराऊ और हाथरस के कोतवाली में मामले दर्ज हैं.
जानकारी के मुताबिक, प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली एसआईटी सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस की स्थानीय पुलिस से सहयोग प्राप्त करने या उन्हें अपने साथ संबंध करने के लिए स्वतंत्र होगी.
बता दें कि जुबैर के खिलाफ टीवी चैनल के एंकर पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में यूपी में कुल 6 केस दर्ज हैं.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि मंगलवार को अगले आदेश तक बढ़ा दी है.
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं.
पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. बता दें कि अवकाशकालीन पीठ ने 8 जुलाई को इस मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की थी.
लखीमपुर खीरी: ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
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