CAA-NRC प्रोटेस्ट मामले में लोगों को नोटिस भेजने और संपत्ति अटैच करने के मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यूपी सरकार ने इस मामले में जितने लोगों की संपत्ति को अटैच-जब्त किया है, उसे भी वापस करे. सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से CAA-NRC के खिलाफ हुई हिंसा मामले में वसूली का नोटिस वापस लेने का भी आदेश दिया है.
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यूपी में CAA-NRC के खिलाफ प्रदर्शन में हुई हिंसा के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए 274 प्रदर्शनकारियों को जारी नोटिस वापस ले लिया है. उनके खिलाफ कार्यवाही भी वापस ले ली गई है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि उसे जब्त की गई संपत्ति भी वापिस करनी होगी. सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह इस पूरे मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई करे और बनाए गए ट्रिब्यूनल को अप्रोच करे.
आपको बता दें कि सीएए-एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान यूपी में कुछ जगहों पर हिंसा देखने को मिली थी. इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से ऐक्शन लिया गया था. यूपी विधानसभा चुनावों की रैलियों में भी सीएम योगी अपनी सरकार के इस ऐक्शन का जिक्र करते रहे हैं.
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