Azam khan News : आजम खान को 2019 के लोकसभा आम चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण के मामले में रामपुर के एमपी एमएलए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा सुनाई जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता तक चली गई. और तो और उनका वोट का अधिकार भी छीन लिया गया ..हालांकि उसके बाद एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया था..आजम खान के बरी होने के बाद यह मुद्दा भी उठा और मीडिया की सुर्खियाँ बना कि एफआईआर कराने वाले के अदालत में दिए गए बयान में fir उसने जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी
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Azam khan News: Was the FIR done on Azam Khan under pressure?
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