Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर (Bulandshahr News) के अरनिया क्षेत्र के गांव जहानपुर में भिखारी को तरस खा कर घर मे नौकरी पर रखना किसान को भारी पड़ गया. घर में 10 दिन पहले ही नौकर बन कर आये एक व्यक्ति ने किसान के 7 वर्षीय बेटे का 15 लाख की फिरौती के लिए अपहरण कर लिया. 4 दिन तक पुलिस मासूम को तलाश करती रही. बीती रात आरोपी नौकर की मुठभेड़ पुलिस से हुई जिसमें नौकर घायल हो गया. घायल नौकर की निशान देही पर मासूम का शव सोमवार को पड़ोस के गांव में ज्वार के खेत मे बरामद कर लिया. पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है और मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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10 दिन पहले नौकरी पर रखा था
बता दें कि बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के जहानपुर गांव निवासी राजेश चौहान के यहां 10 दिन पहले एक व्यक्ति भीख मांगता हुआ पहुंचा. जब राजेश ने उसे काम करने की सलाह दी तो भीख मांगने वाले व्यक्ति ने नौकरी नहीं मिलने की बात कही. जिस पर राजेश ने उसे खेत का और पशुओं का काम करने के लिए नौकरी पर रख लिया. नौकरी पर रखे व्यक्ति का नाम अरुण जाटव और वह अलीगढ़ जनपद के पाली मुकीमपुर गांव का रहने वाला है. 15 जून को किसान राजेश चौहान अपने खेत पर काम कर रहे थे, उन्होंने फोन करके कहा कि नौकरी पर आए व्यक्ति अरुण को फावड़ा दराती लेकर खेत पर आने को कहा. काफी देर तक जब अरुण नहीं आया तो पता चला की वह बाइक पर मासूम अनिल उर्फ चिराग को लेकर गया है.
15 लाख की मांगी थी फिरौती
ग्रामीणों ने और किसान राजेश ने नौकरी पर रखे अरुण और अपने बेटे चिराग को सभी जगह तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला तो अरनिया थाने में 16 जून को एप्लीकेशन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने भी दोनों को तलाश करना शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल फोन खंगालने शुरू किए तो आरोपी की लोकेशन भी पता चली और एक सीसीटीवी में वह बाइक से मासूम के साथ जाता हुआ दिखाई दिया. इस दौरान आरोपी ने परिवार से 15 लाख की फिरौती मांगी. वहीं रविवार को पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया.
पहले भी दिया है ऐसी घटना को अंजाम
पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर जनपद अलीगढ़ के चंडौस गांव से ज्वार के खेत से मासूम का शव बरामद किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने 15 तारीख को ही मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी थी. उसके बाद वह फिरौती की मांग कर रहा था. वहीं श्लोक कुमार एसएसपी बुलन्दशहर ने बताया कि, ‘2016 में भी इसने जनपद के छतारी थाना क्षेत्र में इस प्रकार की एक घटना को अंजाम दिया था. जिसमें इस को आजीवन कारावास की सजा हुई थी लेकिन हाईकोर्ट में फैसला नामा हो जाने पर इसको बरी कर दिया गया था.’
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