उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में नाबालिग बालक के साथ कथित तौर पर यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, अपने नाबालिग पड़ोसी का अपहरण करने वाली महिला निर्मला पत्नी शिवपूजन निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आज गिरफ्तार कर लिया गया है.
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मामले में लड़के की मां ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोस में रहने वाली महिला निर्मला उनके नाबालिग लड़के को बहलाफुसला कर भगा ले गई है.
बता दें कि पीड़ित पक्ष जब अपने लड़के के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखाने राजापुर थाने पहुंचा तो राजापुर थाने की पुलिस ने एफ आई आर दर्ज किए जाने के अनुरोध को अनसुना कर उन्हें थाने से भगा दिया था. मजबूर होकर लड़के के परिजनों ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश के बाद राजापुर पुलिस ने एक अक्टूबर को थाना राजापुर में केस दर्ज किया.
केस दर्ज होने के बाद 10 अक्टूबर को राजापुर पुलिस ने अपहृत बालक को प्रयागराज जिले से बरामद किया. बालक के दस्तावेज देखे गए तो बालक की उम्र 17 वर्ष पाये जाने पर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में धारा 363 भादवि0 को भी जोड़ दिया.
महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार हुए पीड़ित बालक ने अपने बयानों में बताया कि महिला उसे सम्मोहित करके उसके साथ यौन शोषण किया करती थी. बालक के बयानों के आधार पर पुलिस ने इस मुकदमें में धारा ¾ पॉक्सो एक्ट भी बढ़ा दी है. लड़के को बरामद करने के ढाई महीने बाद आज पुलिस ने आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है.
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