लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. सेशन कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा के साथ ही मामले में 2 अन्य आरोपियों (आशीष पांडे और लवकुश) की जमानत अर्ची खारिज कर दी है.
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बताया जा रहा है कि जज ने केस डायरी और अभियोजन की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों को देखने के बाद यह फैसला सुनाया है.
वहीं, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी अंकित दास और आशीष मिश्रा के लाइसेंसी असलहा की बैलेस्टिक रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हो चुकी है. बता दें कि पिछले तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी.
संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और इस दौरान गोलियां चलाई गईं. इस मामले में आशीष समेत अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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