लखीमपुर हिंसा मामले में SIT अगले 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट दाखिल कर सकती है. जांच अधिकारी की अर्जी पर लखीमपुर सीजेएम कोर्ट की ओर से आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धारा सहित अन्य नई धाराएं लगाने की मंजूरी दे दी गई है.
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3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले में SIT की जांच पूरी हो चुकी है. SIT ने अंकित दास, आशीष मिश्रा के लाइसेंसी असलहों की बैलेस्टिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन समेत तमाम फॉरेंसिक और टेक्निकल रिपोर्ट्स, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर चार्जशीट बनाई है. पुलिस सूत्रों की मानें तो इस मामले की जांच कर रही SIT चार्जशीट को अंतिम रूप देने में जुट गई है.
इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की भूमिका तय की जा रही है. आरोपियों की जांच के दौरान सामने आई भूमिका के आधार पर अपराध का निर्णय हो रहा है और हर आरोपी के ऊपर अलग-अलग धाराओं में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. दरअसल, इस पूरे मामले में दर्ज एफआईआर में अब आर्म्स एक्ट समेत कुल 9 धाराओं में चार्जशीट दाखिल होने जा रही है.
SIT इंस्पेक्टर की तरफ से कोर्ट को दी गई केस डायरी में भी साफ लिखा गया है कि घटना को लापरवाही से नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ ‘जानबूझकर जान से मारने की नियत’ से किया गया था.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित की गई नई SIT की टीम ने इस मामले में लखीमपुर में डेरा डालकर घटनास्थल से लेकर पहले से जांच कर रही SIT के अफसरों से भी जानकारी जुटाई, लेकिन चार्जशीट का खाका शुरुआती जांच के आधार पर ही तय होने लगा था.
जांच कर रही SIT ने पहले ही बैलेस्टिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन जैसी तमाम रिपोर्ट्स को मंगाना शुरू कर दिया था. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, घटना से जुड़े संभावित वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की दिशा पहले ही साफ हो चुकी थी.
वहीं, नई SIT की टीम ने नए सिरे से पूरी जांच को समझा. रिपोर्ट की एक बार फिर समीक्षा की गई, जिसके बाद एफआईआर में दर्ज गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं को हटाकर एक राय होकर खतरनाक हथियारों से हत्या के प्रयास और लाइसेंसी असलहे के दुरुपयोग की धारा को शामिल किया गया.
कोर्ट के आदेश पर दाखिल की गई नई धाराओं और एसआईटी को मिली रिपोर्ट के आधार पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के कई ‘झूठ’ पकड़ में आए. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आशीष मिश्रा ने अपने लाइसेंसी असलहों में से एक असलहे को घर पर, दूसरे को दुकान में जमा होने और 1 साल से कोई फायर ना होने की बात कही थी. एसआईटी को जांच के दौरान इस मामले में कई सबूत मिले.
फिलहाल अगले 1 हफ्ते में SIT चार्जशीट लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर सकती है. चार्जशीट में आशीष मिश्रा, अंकित दास समेत हर आरोपी की घटना में भूमिका और उस पर बने अपराध का निर्धारण कर दिया जाएगा.
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