इंग्लैंड से अपने पति को भारत लेकर आई पत्नी ने प्रेमी के साथ मिल की उसकी हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

विनय पांडेय

07 Oct 2023 (अपडेटेड: 07 Oct 2023, 11:39 AM)

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साल 2016 में हुई NRI पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने एनआरआई पत्नी को फांसी की…

इंग्लैंड से अपने पति को भारत लेकर आई पत्नी ने प्रेमी के साथ मिल की उसकी हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

इंग्लैंड से अपने पति को भारत लेकर आई पत्नी ने प्रेमी के साथ मिल की उसकी हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

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Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साल 2016 में हुई NRI पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने एनआरआई पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने महिला के प्रेमी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि इस केस में जो इस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया, उसे जान आप भी सन्न रह जाएंगे.

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दरअसल ये पत्नी अपने पति को लेकर विदेश से भारत आई. यहां आकर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति ही हत्या कर दी थी. इस दौरान महिला और उसके प्रेमी ने घर में मौजूद 2 कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया था.

जानिए ये पूरा मामला

दरअसल ये पूरा मामला 1 सितंबर 2016 के दिन सामने आया था. थाना बंडा क्षेत्र के बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी. इसके अलावा दो पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने शख्स की पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया था. बता दें कि मृतक, उसकी पत्नी और पत्नी का प्रेमी, तीनों ब्रिटिश नागरिक थे.

जांच में सामने आया था कि मृतक की पत्नी मनदीप कौर का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. साजिश के तहत पत्नी अपने पति को लेकर ब्रिटिश से भारत आई और प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी.

पत्नी को हुई फांसी की सजा

कोर्ट में चले लंबे ट्रायल के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर को फांसी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. इस फैसले के बाद मृतक सुखजीत की मां ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है.

कोर्ट ने माना गंभीर मामला

इस पूरे मामले पर शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल ने कहा, “प्रेमी के साथ मिलकर आपने पति की हत्या की थी. कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला माना था. दोनों को 5 अक्टूबर 2023 को दोषी करार दिया गया था. अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर को फांसी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.

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