पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा हो गए हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ‘रेप पीड़िता’ और उसके मित्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में ठाकुर को सोमवार को जमानत दी थी.
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जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने ठाकुर की जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया था. ठाकुर को पिछले साल 27 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.
बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा था, “आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और राज्य सरकार के जवाबी हलफनामे में किसी भी सुबूत से छेड़छाड़ करने का कोई आधार नहीं है.”
गौरतलब है कि बलिया जिले की 24 वर्षीय एक लड़की ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बीएसपी के लोकसभा सांसद अतुल राय पर 2018 में अपने वाराणसी स्थित घर पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था. उसका यह भी इल्जाम था कि ठाकुर ने उसे परेशान करने में सांसद की मदद की और अपना मुकदमा वापस लेने या इसे कमजोर करने के लिए धमकाया था.
उस लड़की और उसके एक मित्र ने 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी. दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान 24 अगस्त को लड़की मौत हो गई थी. कुछ दिन पहले उसके दोस्त की भी मौत हो गई थी.
आत्मदाह करने से पहले दोनों ने एक फेसबुक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें पीड़िता ने कहा था कि उसने सांसद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है और पुलिस सांसद की मदद कर रही है. उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मिल रही धमकी और उत्पीड़न की वजह से वे आत्महत्या का कदम उठा रहे हैं.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)
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