उत्तर प्रदेश के बदायूं में किशोर न्याय बोर्ड (JJB) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट करने के मामले में 15 वर्षीय एक लड़के को 15 दिन की सामाजिक सेवा करने का दंड दिया है. बता दें कि दोषी पाए गए 15 वर्षीय लड़के को एक गौशाला में 15 दिनों के लिए सार्वजनिक स्थान साफ करना होगा. खबर के अनुसार, लड़के का यह पहला अपराध था और वह नाबालिग है, इसलिए बोर्ड द्वारा उसको यह सजा दी गई है.
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क्या है मामला?
सरकारी वकील अतुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, “आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ संदेश के साथ सीएम की एक मॉर्फ्ड तस्वीर साझा की थी. लड़के के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में सहसवान थाने में सब-इंस्पेक्टर राजेश कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बाद में उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया.”
उन्होंने आगे बताया, “लड़के की उम्र और उसके ओर से किए गए इस पहले अपराध को देखते हुए जेजेबी के सदस्यों ने उसे सामाजिक सेवा करने का मौका दिया है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.”
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