Prayagraj news: ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर पर निर्मित है या नहीं इसका पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वेक्षण का निर्देश देने संबंधी वाराणसी की जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा.
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चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में मामला दिन में साढ़े तीन बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. अदालत ने 26 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi mosque news) परिसरों में एएसआई सर्वेक्षण पर रोक बृहस्पतिवार को बढ़ा दी थी.
ASI ने कहा है कि ढांचे को कोई क्षति नहीं होगी
एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे. उन्होंने बताया था कि एएसआई की टीम किसी तरह से ढांचे को कोई क्षति नहीं पहुंचाने जा रही है. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस दिवाकर ने इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को करने का निर्देश दिया.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वेक्षण पर बुधवार तक के लिए रोक लगाने के बाद मस्जिद कमेटी ने 25 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था. इसके बाद हाई कोर्ट ने रोक की अवधि एक दिन और बढ़ाने के साथ सुनवाई अगले दिन भी जारी रखने की बात कही थी.
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