सपा नेता आजम खान (Azam Khan) ने हेट स्पीच के मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बुधवार को सेशन कोर्ट में अपील की है. आजम खान की अपील को एडमिट करते हुए अदालत ने उन्हें 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है.
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सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसे लेकर आजम खान ने सेशन कोर्ट कोर्ट में अपील डाली थी. इस अपील को कोर्ट ने एडमिट कर लिया है.
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा- ’27-10-2022 का जो ऑर्डर था, जजमेंट के विरूद्ध आज हमने अपील सेशन जज के यहां डाली है. हमारी अपील एडमिट हो गई है. अपील में 16 नवंबर तक की अंतरिम बेल मिली है. अभी मामला स्पेशल जुडिशरी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. 16 को एमपीएमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि आजम खान आरोप है कि उन्होंने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया था.
ध्यान देने वाली बात है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी.
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