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यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर बवाल मचा हुआ. हर जिले से इसे लेकर खबरें आ रही हैं.
प्रशासन के मुताबिक, अपात्र लोगों द्वारा फ्री राशन की स्कीम का लाभ लेने के कारण, पात्र लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
ऐसे में अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने या अन्यथा कार्रवाई होने की बात कही गई. इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है.
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने राशन कार्ड धारकों के लिए तय की गई पात्रता को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड की क्या पात्रता और अपात्रताएं हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में भिखारी, दैनिक मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, परित्यक्त महिलाएं, विकलांग समेत 2 लाख से कम आया वाले परिवार इसके पात्र हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनके घर में चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, 5केवीए से अधिक क्षमता का जेनरेटर या 5 एकड़ से अधिक जमीन है, वे अपात्र हैं.
इसी तरह शहरी क्षेत्रों में पात्रता की शर्तों में कुष्ठ/एड्स पीड़ित, अनाथ बच्चे, परित्यक्त महिलाएं, भिखारी, जैसे ऐसे परिवार पात्र हैं जिनका जिक्र आप तस्वीर में देख सकते हैं.
तस्वीर में दी गई जानकारियों के मुताबिक नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं.
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