इलाहाबाद HC की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह को दी जमानत

यूपी तक

• 04:15 AM • 24 Sep 2022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता आईपी सिंह को शुक्रवार को जमानत दे दी. बता दें कि बलरामपुर की…

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता आईपी सिंह को शुक्रवार को जमानत दे दी. बता दें कि बलरामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानतीय वॉरंट जारी किया था. इसके बाद 15 सितम्बर को सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था.

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गौरतलब है कि सपा प्रवक्ता पर 2000 में जिला पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है. उस समय जिला पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कब्जा करने और बवाल के मामले में बलरामपुर देहात थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. अब यह मुकदमा बलरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है.

मामले की कार्यवाही में सपा प्रवक्ता के हाजिर नहीं होने पर अदालत ने कई बार उन्हें समन भेजा, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया था.

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