भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने मंगलवार को अदालत में दिल्ली पुलिस की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ का विरोध नहीं किया. लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी.
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कथित पीड़िता और उसके पिता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि वे पुलिस जांच से संतुष्ट हैं और मामले में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का विरोध नहीं करते.
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने मामले में उनके बयान दर्ज करने के बाद छह सितंबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. उन्होंने कहा कि छह सितंबर को अदालत यह फैसला सुनाएगी कि मामले को रद्द करने की अपील वाली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं.
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर कर नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए मामले को खारिज करने की अपील की थी.
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