Wakf Board Amendment Bill : तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने जा रही है. जानकारी के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू नया बिल पेश करेंगे. बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर सकती है. हालांकि सरकार संशोधन से पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है.जब से इस बिल के संसद में आने की बात और बिल के मसौदा सामने आया है, मुस्लिम समाज से लेकर मुस्लिम नेताओं और विपक्ष में इसे लेकर खासा रोष दिखाई दे रहा है. वहीं संसद में आज इस बिल का विरोध समाजवादी पार्टी भी कर सकती है.
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अखिलेश ने दिया ये बड़ा बयान
लोकसभा में बिल के पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधा है. अखिलेश ने लिखा कि, 'वक़्फ़ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है. रक्षा, रेल, नज़ूल लैंड की तरह ज़मीन बेचना निशाना है. वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें, डिफ़ेंस लैंड, रेल लैंड, नज़ूल लैंड के बाद ‘भाजपाइयों के लाभार्थ योजना’ की शृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं.' सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि, 'इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें बेची नहीं जाएंगी. भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है. उसे अपने नाम में ‘जनता’ के स्थान पर ‘ज़मीन’ लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए : भारतीय ज़मीन पार्टी'
विरोध करेगी सपा
जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी आज संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध कर सकती है. बता दें कि पहले ही इस बिल को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेऱा था. अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुसलमानों का अधिकार छीनने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि, हम इस संशोधन के विरोध में हैं. आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का बांटना है. वह सिर्फ मुस्लिम भाईयों के अधिकार छीनना चाहती है. यही वजह है कि बीजेपी इस पर काम भी कर रही है कि कैसे मुसलमानों को संविधान से दिये गए अधिकारों को छीन लिया जाए.
बता दें कि सरकार वक्फ से जुड़े दो बिल संसद में ला रही है. एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा. दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे. वहीं सरकार का मानना है कि यह संशोधन वक्फ के कामकाम में पारदर्शिता, और अधिक जिम्मेदारी व पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है. साथ ही इससे निकायों में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी. इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड को उनकी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर से रजिस्टर करवानी होगी, ताकि उसकी वास्तविक मूल्य तय किया जा सके.
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