प्रतापगढ़ जिले की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस मामले में उत्तर प्रदेश के निवर्तमान विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अक्षय प्रताप सिंह को बुधवार को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अक्षय पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी माने जाने वाले अक्षय इस मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं. प्रतापगढ़ की कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान 15 मार्च को उन्हें दोषी करार दिया गया था.
सरकारी अधिवक्ता रमेश पांडेय ने बताया था कि पूर्व विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस ने साल 1997 में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले मे धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था.
उन्होंने बताया था कि एमपी, एमएलए अदालत के न्यायाधीश बलराम दास ने मंगलवार को बहस के बाद आरोपी अक्षय प्रताप सिंह को न्यायिक हिरासत मे लेकर जेल भेजने का आदेश दिया था. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.
(न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट्स के साथ)
राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप को शस्त्र लाइसेंस केस में भेजा गया जेल, सजा का ऐलान कल
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