‘भड़काऊ भाषण’ देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर विधायक आजम खान (Azam Khan) के लिए आज यानी गुरुवार का दिन बेहद अहम है. दरअसल, आज इस बात पर फैसला हो जाएगा कि आजम खान की विधायकी कायम रहेगी या नहीं. बता दें कि यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. जिस पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. अब इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है.
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UP News Hindi: इससे पहले आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया था कि ‘हमने अपनी पूरी बहस कर ली है. जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है. यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं. अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है. अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है. हमने जो पॉइंट्स उठाए थे, वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए.’
‘यह केस कब दर्ज हुआ था और क्या है पूरा मामला?’
इस पर वकील विनोद शर्मा ने बताया था, “7-9-2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी. आजम खान ने एक जगह स्पीच दी थी. इस स्पीच के संबंध में अभियोजन पक्ष ने यह मुकदमा दर्ज किया था. हमारा यह कहना है कि ऐसी कोई हेट स्पीच (Hate Speech) हमने नहीं दी है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है.”
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