अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए पूरा मामला

पंकज श्रीवास्तव

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सहाराश्री सुब्रत रॉय के निधन पर आया अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन, इमोशनल होकर कही ये बात
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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल और धारा 144 के उल्लंघन के मामले में अखिलेश यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में चल रही प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी है.

सपा मुखिया अखिलेश यादव को बड़ी राहत

बता दें कि अखिलेश यादव पर नोएडा के दादरी थाने में दर्ज मामले में राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. फरवरी 2022 में अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. अखिलेश पर बगैर अनुमति भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप था. आचार संहिता उलंघन और कोविड 19 के नियमों के उल्लघंन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट संज्ञान लिया था.

जानिए पूरा मामला

वहीं अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार्जशीट को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम सिंह ने अखिलेश यादव का पक्ष में कोर्ट में दलिल दी थी. बता दें कोरोना काल में दर्ज हुए करीब तीन लाख से ज्यादा मुकदमों को वापस लेने फैसला योगी सरकार ने लिया था. लेकिन वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, एमएलसी को इस दायरे से बाहर रखा गया था.

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