गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

आशीष श्रीवास्तव

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गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple Attack) में सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर घायल करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट सजा सुना दिया है. पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के दोषी अहमद मुर्तजा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. बता दें कि सोमवार को एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट में अहमद मुर्तजा को पेश किया गया था. इस मामले में 9 महीने में सुनवाई पूरी कर होने के बाद सजा सुनाई गई है.

बता दें कि बीते साल अहमद मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था. जिसके बाद 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ थाने में मामला दर्ज हुआ था.

4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह मंदिर के गेट नंबर एक का सुरक्षा प्रभारी था. तभी अचानक आरोपी ने बांके से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की.बचाव में अन्य सुरक्षाकर्मी आ गए तो आरोपी ने सिपाही गोपाल गौड़ को भी घायल कर दिया और बांका लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा. तभी आनन-फानन में पुलिस ने उसे पकड़ लिया गया. उसके पास से बांका, लैपटॉप और उर्दू में लिखी सामग्री बरामद की गई.

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दर्ज मामले के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) से स्नातक अब्बासी ने तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी और सुरक्षाकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया था. हमले में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के दो कांस्टेबल घायल हो गए थे. यूपी एटीएस के मुताबिक मुर्तजा को वर्ष 2014 में बंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एटीएस के मुताबिक वह (मुर्तजा) विभिन्न आतंकवादी संगठनों के कट्टरपंथी प्रचारकों और आईएसआईएस की आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जिहादी साहित्य एवं ऑडियो/वीडियो से पूरी तरह प्रभावित था.

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