मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को मिली जमानत, आज ही किया था सरेंडर, जानें मामला

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बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को आचार संहिता के उल्लघन के मामले में मऊ के दो थानों में दर्ज तीन मुकदमों में बुधवार को जमानत मिली है. बुधवार को ही उमर अंसारी ने मऊ के एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर किया था.

क्या है पूरा मामला?

2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच सहित आचार संहिता के तीन मुकदमे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी सहित अन्य पर दर्ज हुए थे. मऊ के थाना दक्षिण टोला में एक मुकदमा और थाना कोतवाली में दो मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें एक मुकदमा हेट स्पीच के मामले में और दूसरा मुकदमा बिना परमिशन के विजय जुलूस निकालने के मामले में. साथ ही तीसरा मुकदमा बिना परमिशन के रोड शो करने के मामले में दर्ज किया गया था.

इन मुकदमों में मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी, उसके छोटे भाई उमर अंसारी सहित अन्य कई लोग आरोपी बनाए गए थे. बाकी अन्य आरोपी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो चुके थे, लेकिन उमर अंसारी काफी महीनों से लगातार फरार चल रहा था.

इन मुकदमों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उमर अंसारी के पक्ष में एंटीसिपेटरी बेल का डायरेक्शन दिया था. उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी / एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी के द्वारा तीनों मुकदमों में जमानत दे दी गई और उमर अंसारी को रिहा किया गया है.

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हाई कोर्ट ने दो मुकदमों में अग्रिम जमानत का निर्देश दिया था, जबकि एक मुकदमे में पहले से उमर अंसारी ने अपनी जमानत कराई थी, लेकिन उसमें गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. जमानत के बाद उमर अंसारी ने कहा कि न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है.

हालांकि, उमर अंसारी ने बुधवार को बहुत ही गोपनीय तरीके से कोर्ट में सरेंडर किया और इसकी भनक किसी को भी नहीं हुई. थोड़ी देर बाद जैसे ही मऊ पुलिस को उमर अंसारी के कोर्ट में सरेंडर करने की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और पुलिस बल कोर्ट रूम के बाहर पहुंच गए. हालांकि, उमर अंसारी की जमानत मंजूर हो जाने की खबर के बाद सभी पुलिसकर्मी वहां से चले गए.

उमर अंसारी ने क्या कहा?

जमानत मिलने के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकले उमर अंसारी ने कहा कि बेलेबल धाराओं में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था, जिसमें एक में बेल थी जिसमें माननीय न्यायालय ने जमानत दिया है और हम लोगों को न्याय पर विश्वास है. न्यायपालिका हमेशा इंसाफ करती रही है और करती रहेगी.

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उन्होंने आगे कहा,

“माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय दोनों ने हमें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया है और वेलेबल धारा में एक शेष मुकदमा बचा हुआ था, जो चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन का मामला था, जिसमें बुधवार को माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी है. उच्चतम न्यायालय ने इंसाफ दिया और हमें एंटीसिपेटरी बेल दिया है.”

वकील ने क्या बोला?

उमर अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि उमर अंसारी का तीन मामला था. यह तीनों मामला 2022 का था. एक दक्षिण टोला थाना और दो कोतवाली थाना का है. यह हेट स्पीच और आचार संहिता की उल्लंघन का मामला था. चुनाव के दौरान यह मुकदमा दर्ज किया गया था. 171 और 188 का यह तीनों मुकदमा दर्ज किया गया था. यह सब बेलेबल ऑफेंस है. इसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जमानत देने के लिए था.

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उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ महोदय के द्वारा तीनों मुकदमों में जमानत स्वीकार कर ली गई है और जमानत पर उमर अंसारी को आज रिहा किया गया है. इनके दो मुकदमों में हाईकोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल का डायरेक्शन था. एक मुकदमे में पहले से जमानत पर थे.

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