संभल की जामा मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

यूपी तक

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Sambhal Jama Masjid case

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संभल की जामा मस्जिद में हुए सर्वे के बाद भड़की हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और शुक्रवार को सुनवाई हुई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कुछ बड़े निर्देश जारी किए हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने संभल की निचली अदालत से कहा कि वह वहां मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में कोई आदेश पारित न करे.

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से संभल में शांति, सद्भाव बनाए रखने और दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर शांति समिति गठित करने को भी कहा है. 

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संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर होने के तीन वर्किंग दिनों के भीतर सुनवाई करे. 

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मुस्लिम पक्ष की मांग यह भी थी कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बीच संभल की स्थानीय अदालत में दाखिल की जाने वाली कोई भी रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका अभी लंबित भी रखी है. 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में इसे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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उधर जामा मस्जिद के सर्वेक्षण मामले में रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए निचली अदालत में अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी. अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है.

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आपको बता दें कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के दोबारा सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी और प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई. हिंसा में 25 लोग घायल भी हुए.

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