69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट से मिला झटका, अब ये कदम उठाने की तैयारी में योगी सरकार

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69000 teacher recruitment case: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने जून 2020 में जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए हैं. समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी ने योगी सरकार को इस मामले में घेर लिया है. अखिलेश यादव ने कहा है कि अब शायद पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिले. उन्होंने यह भी कहा कि मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं. सरकार को भी लोगों के अधिकार नहीं छीनने चाहिए, क्योंकि ये अधिकार संविधान से मिले हैं. राहुल गांधी ने भी इसे, 'भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब' बताया है. इस मामले में घिरी नजर आ रही है बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इसे लेकर सक्रिय हुई है. 

सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सीएम योगी इस मामले में शिक्षा विभाग के साथ रविवार को बैठक करेंगे. आइए आपको इसकी और जानकारी देते हैं. 

क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी सरकार? 

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीएम शिक्षा विभाग के साथ 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर विचार-विमर्श करेंगे. बैठक में शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे. बैठक में यह भी तय किया जा सकता है कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को लागू करेगी या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. 

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हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? 

हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर दिया है. सरकार को इस शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए गए हैं. इससे पहले सिंगल बेंच ने 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था. 

जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की पीठ ने महेंद्र पाल एवं अन्य द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर की गई 90 विशेष अपीलों को एक साथ निस्तारित करते हुए नई सूची बनाने के आदेश दिए. बेंच ने कहा है कि नई चयन सूची बनाते समय अगर वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है, तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर खराब असर न पड़े. 

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जनरल की मेरिट में आने पर जनरल कैटिगरी में ही रखा जाए

डबल बेंच ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के सिंगल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी फैसला सुनाया कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही जगह दी जाएगी. हाई कोर्ट ने सरकार और इससे जुड़े निकायों को आदेश दिया है कि तीन माह में नई सूची जारी करने की कार्यवाही पूरी कर ली जाए.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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