UP ki Sarkari Yojana: बेटी के जन्म पर मिलेंगे 51 हजार रुपये, इस तरीके से उठाएं फायदा
UP ki Sarkari Yojana: बेटी के जन्म पर मिलेंगे 51 हजार रुपये, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ और पाएं आर्थिक सहायता.
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UP Bhagya Lakshmi Yojana: भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जो राज्य में लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस योजना के तहत, जब एक गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है, तो सरकार उसे वित्तीय सहायता प्रदान करती है. आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का बॉन्ड मिलेगा. भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजना के माध्यम से लाभांवित किया जाएगा. इससे इन परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा दिया जा सकेगा.
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और गरीब परिवारों की बच्चियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है. इस योजना के तहत, बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो सके. योजना का लाभ केवल बेटियों को ही नहीं, बल्कि उनकी माताओं को भी वित्तीय सहायता के रूप में मिलेगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनका भविष्य उज्ज्वल बनाना है.
इस योजना से क्या फायदा मिलेगा?
उत्तर प्रदेश सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जो 21 साल की उम्र में परिपक्व होकर 2 लाख रुपए हो जाएंगे. बेटी के जन्म के समय मां को 5,100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वह अपनी बच्ची का बेहतर तरीके से पालन-पोषण कर सके. इसके अलावा, बेटी की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा 23,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जो अलग-अलग किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. इनमें बेटी के छठी कक्षा में पहुंचने पर 3,000 रुपए, आठवीं कक्षा में पहुंचने पर 5,000 रुपए, दसवीं कक्षा में पहुंचने पर 7,000 रुपए, और 12वीं कक्षा में पहुंचने पर 8,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे.
क्या है इस योजना की पात्रता?
- भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी चाहिए.
- राज्य के गरीब परिवार की बेटियां ही इस योजना के लिए पात्र होगी.
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इस के अंतर्गत आवेदन करने हेतु नवजात बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है.
- जिन लड़कियों का इस योजना के लिए नामांकन हो चुका है उनकी शादी 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते हैं.
- भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बालिकाएं लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी.
- आवेदक बालिका का बैंक खाता होना अनिवार्य है जोकि आधार कार्ड से लिंक हो.
योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आंगनवाड़ी में नामांकन
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
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