गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, शुक्रवार को होगा सजा का ऐलान, जानें मामला
बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ गई हैं. आपको बता दें कि गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया.
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Mukhtar Ansari News: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ गई हैं. आपको बता दें कि गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया. मालूम हो कि गाजीपुर में हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन नामक शख्स पर हमले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. कोर्ट इस मामले में अब शुक्रवार को सजा सुनाएगी.
कैसे हुई थी कपिल देव की हत्या?
गौरतलब है कि पेशे से शिक्षक कपिल देव सिंह गाजीपुर के सुआपुर गांव निवासी थे. 2009 में गांव में एक दबंग शख्स के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की. कुर्क सामान की लिस्ट बनाने और आम गवाह की जरूरत पर लोगों ने कपिल देव सिंह को बुलाने की सलाह दी.
इसके बाद पुलिस के कहने पर कपिल देव सिंह घटनास्थल पर पहुंचे. कहते हैं कि इससे दबंग शख्स का परिवार नाराज हो गया. फिर साजिश के तहत कपिल देव की हत्या कर दी गई. इस घटना के वक्त माफिया मुख्तार जेल से ही अपना गैंग चला रहा था.
बता दें कि फिर इसके बाद 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन नामक शख्स ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था. हत्या के प्रयास मामले में भी मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था. वहीं, आज मुख्तार के खिलाफ दो गैंगस्टर मामले में फैसला आया है.
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