अमरोहा: लव जिहाद के मामले में दोषी को 5 साल की जेल, नाम बदलकर खुद को बताया था शिवभक्त

बीएस आर्य

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

यूपी के अमरोहा में लव जिहाद के मामले में पोक्सो की अदालत ने दोषी को महज 17 महीने में 5 साल की जेल ओर 40,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में दोषी अफजल ने खुद का नाम बदलकर शिवभक्त बताकर लड़की को झांसा दिया था.

ये है मामला

गजरौला थाना इलाके का है. विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने बताया कि यह दिनांक 2 अप्रैल 2021 से एक महीना पहले अफजल तरीन संभल हसनपुर क्षेत्र में किसी के ड्राइवर के तौर पर आया था. वो नर्सरी पर आया था जहां पर नर्सरी मालिक का परिवार भी मौजूद था. नर्सरी पर पहुंचे अफजल ने अपनी पहचान और नाम छिपा कर खुद को हिंदू बताकर नर्सरी मालिक की बेटी से फोन पर चैटिंग करने लगा. जिसके बाद लड़की को शादी का झांसा देकर साथ लेकर घर से फरार हो गया. शातिर अफजल ने अरमान कोहली बनकर महज एक महीने में ही युवती को अपने घर से भागने पर मजबूर कर दिया. अफजल ने उसके साथ छेड़छाड़ की.

पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृतकर आरोपी को नई दिल्ली के उस्मानपुर थाना इलाके से बरामद कर लिया. दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया. जहां आरोपी को जेल भेज दिया गया. उसके बाद पोक्सो एक्ट में पूरे मामले की सुनवाई होने लगी. जहां से महज 17 महीने में ही आरोपी अफजल को धर्म और नाम छिपाकर खुद को हिंदू बताकर लव जिहाद के मामले में 5 साल की सजा सुनाते हुए 40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

अमरोहा की अदालतों में पहले भी इस तरह के मामलों में महज 6 दिन में ही त्वरित सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है. पर लव जिहाद के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में अलग-अलग थानों में हुए पंजीकृत मुकदमे की सुनवाई के बाद यह पहला मामला है, जहां इतने कम समय में जल्द सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई है.

लखनऊ में लव जिहाद? युवक पर धर्म छुपाकर मंदिर में फेरे लेने और शर्मनाक हरकत के लगे आरोप

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT