नौकर के साथ था संबंध, पति ने पकड़ा तो मार डाला, हरदोई की महिला को प्रेमी संग मिली ये सजा

प्रशांत पाठक

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यूपी के हरदोई में नौकर के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने नौकर और मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल 5 साल पहले पति ने पत्नी को नौकर के साथ संबंध आपत्तिजनक हालत में देख लिया. पति ने विरोध किया तो महिला ने नौकर के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर और बांके से सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी थी.

अदालत में सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने महिला और उसके प्रेमी नौकर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. अदालत ने महिला पर 25 और नौकर पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

दरअसल 22 जून 2017 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले मनीष श्रीवास्तव की रस्सी से गला घोंटकर और सिर पर बांके से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी.मनीष श्रीवास्तव की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया था.

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इस मामले में पुलिस का कहना था कि मनीष ने घटना से 9 साल पहले आवास विकास कॉलोनी निवासी शीतल वर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था. मृतक पति, पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रहता था. मृतक डीजे चलाने का कारोबार करता था. उसका काम उसका नौकर राहुल कश्यप निवासी चन्दीपुरवा देखता था.

नौकर और महिला में ऐसे बढ़ी नजदीकियां

घर आते-जाते नौकर राहुल की मृतक की पत्नी शीतल वर्मा के साथ प्रेम संबंध हो गए. घटना वाले दिन सुबह दोनों को एक साथ देख लेने पर मनीष ने इसका विरोध किया था,जिसके बाद शीतल ने रस्सी से गला कसकर और राहुल कश्यप ने सिर पर बांके से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी.

हत्या को हादसा बनाने की कोशिश

हत्या के बाद सुनियोजित ढंग से हत्या को हादसा करार देने के लिए दोनों मृत अवस्था में मनीष श्रीवास्तव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ. पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था. पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांका,रस्सी और तमंचा व कारतूस बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया था.

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अदालत में दोनों को पाया दोषी

शहर के सिविल लाइन निवासी मृतक की मां मायारानी श्रीवास्तव ने नौकर राहुल और बहू शीतल वर्मा के खिलाफ बेटे की हत्या का मामला दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष की ओर से संजीव सिंह ने मुकदमे से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. पांच साल तक चली प्रक्रिया के बाद अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने नौकर राहुल और मृतक की पत्नी शीतल वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही शीतल वर्मा पर 25 और राहुल कश्यप पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

पत्नी को नौकर संग पकड़ा था पति ने, दोनों ने मिलकर मार डाला, हरदोई के हत्यारों को मिली सजा

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