हिजाब विवाद पर UP के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा- माहौल खराब नहीं होने देंगे
स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन सही या गलत इस पर आज फाइनल फैसला नहीं हो पाया. सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों की राय…
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स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन सही या गलत इस पर आज फाइनल फैसला नहीं हो पाया. सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों की राय इस मामले पर अलग-अलग थी. जिसके बाद मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की सिफारिश की गई है. वहीं हिजाब विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसे उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से लागू कराएगी.
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह सर्वमान्य होगा. उन्होंने कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का भी हम सभी ने स्वागत किया है. सरकार, कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही कार्रवाई करेगी. प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह से माहौल खराब होने नहीं होने देगी.
स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन सही या गलत इस पर आज फाइनल फैसला नहीं हो पाया. सुप्रीम कोर्ट के दो जजों में एक ने हिजाब बैन के पक्ष में फैसला दिया और दूसरे ने इसका विरोध किया. अब बड़ी बेंच को ये मामला भेज दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें HC ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाने वाली थी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिन सुनवाई की थी. जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. तभी से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था.
इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं. अदालत ने इसके साथ ही राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा था.
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