नोएडा: नई पेट पॉलिसी लागू, कुत्ता पालने से पहले पढ़ लें ये नियम, वरना लग सकता है जुर्माना

भूपेंद्र चौधरी

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Noida News: अगर आप नोएडा में रहते है और आपने कोई पशु पाल रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. नोएडा में पालतू जानवरों को लेकर नए नियम नोएडा प्राधिकरण द्वारा लागू कर दिया गया है. दरसल, नोएडा के हाइराइज सोसाइटी और सेक्टरों में पालतू कुत्तों के द्वारा लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई थी. जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने शहर के लिए नई पेट पॉलिसी बनाई थी, जो अब लागू कर दी गई है.

पेट्स को लेकर अपनी नई नीति के मुताबिक हर Pet का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हर साल 500 रुपये का भुगतान करना होगा. जो कि हर साल अप्रैल में देना होगा. इसके साथ ही ये रजिस्ट्रेशन नोएडा प्राधिकरण पेट रजिस्ट्रेशन (NAPR) ऐप पर किया जा सकता है.

लागू हुई नहीं पेट पॉलिसी के मुताबिक आपको इन नियमों का खास ख्याल रखना होगा.

  • पेट रजिस्ट्रेशन के लिए हर साल 500 रूपये जमा करने होंगे.

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  • रजिस्ट्रेशन के लिए टीकाकरण के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे. पेट की बीमारी से भी अवगत करना होगा.

  • रजिस्ट्रेशन वाले पेट को एंटी रेबीज और डाक्टर का परामर्श मुफ्त होगा.

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  • कुत्ते-बिल्ली को नोएडा प्राधिकरण से मिले बार कोड वाले पट्टे के साथ ही घर से बाहर ले जाना जरुरी होगा.

  • कुत्ते को सर्विस लिफ्ट से मुँह पर सेफ्टी गार्ड लगा कर ले जाना होगा, खुला छोड़ने और खुले मे गंदगी फैलाने पर कार्रवाई होगी.

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    • पेट की मृत्यु होने पर जानकारी देनी होंगी, पशु कुरुरता की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई होगी.

    • बिना अनुमति ब्रिडिंग सेंटर चालने पर पाबन्दी होगी.

    • 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को 10 रुपया प्रति दिन के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी.

    • आवारा कुतो के लिए गांव, सोसाइटी और सेक्टर मे सेल्टर होम बनाये जायेंगे. सैल्टर होम नोएडा प्राधिकरण बनाएगा. सेल्टर होम मे मौजूद कुत्तों की निगरानी स्थानीय लोग करेंगे.

    बता दें कि नोएडा में लगातार आए दिन कई हाइराइज सोसायटीज और सेक्टरों में पालतू जानवरों के द्वारा हमले कि घटनाएं बढ़ गई थी. सेक्टर 100 लोटस ब्लूवर्ड सोसायटी में कुत्ते के हमले से एक मासूम बच्चे की मौत हो गयी थी, जिसके बाद नोएडा में पालतू जानवरों को लेकर नए नियम बनाने की मांग उठ रहा था.

    वहीं नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि नई पेट पॉलिसी नोएडा में लागू कर दिया गया है. पेट पॉलिसी में स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग दोनों के लिए पॉलिसी बनाई गई है. स्ट्रीट डॉग के लिए आरडब्लूए और सोसाइटी एओए से बात करके फीडिंग पॉइंट बना दिए गए हैं. इसके अलावा पेट डॉग्स के लिए रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है और भी कई नियम बनाए गए हैं. जिसको हम शहर में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

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