महोबा: 6 साल की मासूम के साथ किया था रेप, कोर्ट ने 21 दिनों में ही सुना दी 20 साल की सजा

नाहिद अंसारी

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Mahoba News: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की एक अदालत ने मासूम बच्ची से हैवानियत करने के आरोप में  अभियुक्त को सिर्फ 21 दिनों में ही सजा सुना दी. कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई गई. महोबा कोर्ट ने मासूम के साथ रेप के मामले में युवक को दोषी मानते हुए 21 दिनों में ही 20 साल की सजा सुना दी.

बता दें कि महोबा में जंगल में लकड़ी बीनने गई छह साल की मासूम  बालिका के साथ रेप का मामला सामने आया था. अब इस मामले में कोर्ट ने 21 दिनों के अंदर फैसला सुनाकर नया इतिहास रच दिया है. बता दें कि सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट द्वारा दोषी के ऊपर 27 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

विस्तार से जानिए पूरा मामला

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दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से सामने आया था. यहां पिता ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 6 साल की बेटी बीते 8 जनवरी को जंगल में लकड़ी बीनने गई थी. तभी गांव का ही एक युवक उसे अमरूद देने के बहाने जंगल के अंदर ले गया. इस दौरान युवक ने मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, डरी-सहमी बालिका ने घर पहुंच पिता को पूरी घटना बताई. तब पुलिस ने आरोपी साहिल उर्फ गब्बू के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने घटना के दस दिन बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. कोर्ट ने 19 जनवरी को रेप सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए. 20 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई.

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बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया. मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त को महज 21 दिन में सजा सुनाई गई है. अभियुक्त साहिल उर्फ गब्बू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई है. साथ ही 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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