सपा नेता आजम खान और पांच अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गवाह को धमकाने का आरोप

आमिर खान

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर नगर विधायक आजम खान खान और पांच अज्ञात के खिलाफ रामपुर की नगर कोतवाली में गवाही न दिए जाने के लिए दबाव बनाने और धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है. भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 195-A, 506 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज हुई है.

रिपोर्ट दर्ज कराने वाला नन्हे नमक व्यक्ति ने 2019 में भी आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामला यतीम खाना वक्फ से संबंधित था, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यतीम खाना वक्फ की भूमि को खाली कराने के लिए मकानों को तोड़ा गया था और जबरन कब्जा खाली कराया गया था.

इस मामले में जब प्रदेश में सत्ता पलट हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2019 में तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान सहित आजम खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें मकान तोड़े जाने से लेकर लूटपाट व जान से मारने की धमकी और अपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं. उसी मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही होना थी.

अदालत का समय होने से पहले ही गवाह ने कोतवाली नगर पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि सवेरे 9:30 बजे पांच अज्ञात लोग उसके घर आए और कहा आज तुम्हारी आजम खान के मामले में गवाही होनी है, हमें आजम खान जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भेजा है, आप मुकदमे में उनके खिलाफ गवाही नहीं देनी है. अगर सही बात कही तो तुम्हारा हाल बुरा होगा. मैं डरा हुआ हूं. थाने आया हूं मेरी रिपोर्ट दर्ज कर मेरी गवाही कराई जाए.कोतवाली पुलिस ने गवाह की इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

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गौरतलब है कि आजम खान पर प्रदेश में सत्ता पलट के बाद 90 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. वह 27 माह बाद सीतापुर जेल से कुछ दिन पहले ही रिहा हुए हैं. आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनकी जमानतें ज्यों ज्यों अदालत से मंजूर होती थीं, कोई ना कोई नया मुकदमा या एफआईआर उनके विरुद्ध दर्ज हो जाता था. जिसके चलते उन्हें जेल से बाहर निकलना संभव नहीं हो रहा था.

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