ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस: 11 नवंबर को अगली सुनवाई, हिन्दू पक्ष दाखिल करेगा जवाब

रोशन जायसवाल

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Varanasi News: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में बुधवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में अगली तारीख 11 नवंबर की तय की गई है. बुधवार को हिंदू पक्ष के उस प्रार्थना पत्र पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ती दर्ज कराई गई. बता दें कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के बचे हुए हिस्से, तहखाना सहित अन्य हिस्सों को खुलवाकर एडवोकेट कमीशन की कार्यवाही की मांग की गई थी.

जिला जज ने सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर की तय की है. इस तिथि पर हिंदू पक्ष, प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल करेगा.

बता दें कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) परिसर में तहखाने को तोड़कर और मलबे को हटाकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई. मामले में मुस्लिम पक्ष यानि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई. श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बीते 17 मई को दाखिल किए गए 82ग के उस एप्लीकेशन पर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से लिखित तौर पर आपत्ति दर्ज कराई गई.

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इस पर हिंदू पक्ष की ओर से प्रति आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत ने 11 नवंबर की तिथि तय की. अदालत ने कहा है कि आगे से इस मुकदमे में एक हफ्ते से ज्यादा की अवधि की तारीख अब नहीं दी जाएगी.

वहीं इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील तौहिद खान के अनुसार 82ग, 89ग अजय मिश्रा की कमीशन रिपोर्ट, 93ग विशाल सिंह की कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ भी आपत्ति फाइल कर दिया है. जबकि 256ग पर आपत्ति फ़ाइल किया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि तहखाना खुलवाकर सर्वे कराने वाली मांग के प्रार्थना पत्र पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है. जिसका प्रतिउत्तर 11 नवंबर को दिया जाएगा तो वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजूखाना सील करने की मियाद बढ़ाने वाले प्रार्थना पत्र पर अब सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा.

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