‘मुख्तार अंसारी ने अपहरण के बाद…’, इस जुर्म में भी माफिया दोषी करार, मिली ये सजा, जानें मामला

संतोष शर्मा

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माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि मुख्तार अंसारी को एक मामले में और दोषी करार दे दिया गया है. वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कोयला व्यापारी को धमकी देने के आरोप में दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 5 साल 6 माह की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

अपहरण के बाद परिवार को दी थी खतरनाक धमकी

मुख्तार पर आरोप है कि उसने कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण किया था. फिर इसके बाद मुख्तार ने नंद किशोर के परिवार को धमकी भी दी थी. मुख्तार ने परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. इसी मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी माना है. वाराणसी में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए / सिविल जज (सीनियर डिविजन) उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया है और सजा सुनाई है. 

आपको ये भी बता दें कि इस मामले में सारी बहसे पहले ही पूरी हो गई थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट ने मुख्तार को मामले में दोषी मानते हुए अपना फैसला सुना दिया है. बता दें कि इस मामले में गुरुवार को ही मुख्तार अंसारी का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया था. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश भी हुआ था.

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1997 में किया गया था केस दर्ज

मिली जानकारी के मुताबिक, नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के बाद उसके परिवार वालों को बम में उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद महावीर प्रसाद रुंगटा ने भेलूपुर थाने में पांच नवंबर 1997 को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद धमकी की मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ उसी समय आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसका फैसला अब आया है.

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