वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में एएसआई अदालत का निर्देश मानने को तैयार

भाषा

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वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि वह इस अदालत के निर्देश का अनुपालन करने के लिए तैयार है.

अदालत के 18 अक्टूबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में एएसआई के महानिदेशक द्वारा सोमवार को हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि एएसआई इस अदालत के निर्देशों का अनुपालन करने को तैयार है.

इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर, 2022 तय करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत ने अपना अंतरिम आदेश 30 नवंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया.

इससे पहले अदालत ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश पर अंतरिम स्थगन 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था जिसमें एएसआई को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने को कहा गया था.

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याचिकाकर्ता अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और अन्य ने वाराणसी की जिला अदालत में वर्ष 1991 में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

मूल वाद में उस जगह पर जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है, प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को बहाल करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उक्त मस्जिद, उस मंदिर का हिस्सा है.

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