तो क्या अगले 6 महीने में चली जाएगी सपा के इरफान सोलंकी की विधायकी? परत दर परत समझें

सिमर चावला

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UP Political News: समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी की परेशानियों में बहुत जल्द इजाफा हो सकता है. दरअसल, कानपुर पुलिस को शासन से अनुमति मिल गई है और 24 तारीख से इरफान सोलंकी पर दर्ज केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा. इस केस में आरोप है कि इरफान और उसके साथियों ने पीड़ित नजीर फातिमा के प्लॉट पर कब्जा करने की मंशा से आग लगाई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ थाने में तहरीर दी गई थी.

तो क्या चली जाएगी इरफान की विधायकी?

जानकारों की मानें, तो हाई कोर्ट का जो प्रावधान है उसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने वाले मुकदमों में 6 महीने के भीतर फैसला आ जाना चाहिए. इस मुताबिक, अगर जाजमऊ में प्लॉट में आग लगाने वाले मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और फैसला 6 महीने में आ गया, साथ ही इरफान को सजा हुई तो उनकी विधायकी 6 महीने में चली जाएगी. क्योंकि इस केस में सजा का प्रावधान 3 साल से लेकर 10 साल तक का है. और अगर किसी विधायक को 2 साल के ऊपर की सजा होती है, तो उसे अपनी विधायकी गंवानी पड़ती है.
इस मामले में जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है, “इस केस में 6 महीने के अंदर फास्ट कोर्ट में ट्रायल संपन्न होगा, जिसके लिए पुलिस टीम का एक पैनल भी बना दिया गया है. जो समय रहते सभी साक्ष्य और गवाह को कोर्ट में पेश करेगा.”

आधार कार्ड वाले मामले में भी होगा कोर्ट ट्रायल

इसी के साथ इरफान सोलंकी को बीते दिनों एक और झटका लगा जब आधार कार्ड वाले मामले में हाईकोर्ट से उनकी बेल को खारिज कर दिया और कोर्ट द्वारा ट्रायल में जाने को कहा. अब 24 फरवरी को आधार कार्ड वाले मामले में इरफान एंड कंपनी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप तय होंगे. कानपुर पुलिस ने इरफान एंड गैंग की संपत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया है. फिलहाल 25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और कानपुर पुलिस की मानें तो डेढ़ सौ से 200 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच करा जाना अभी बाकी है.
सूत्रों के अनुसार, कानपुर पुलिस को हाल में ही सिर्फ इरफान सोलंकी की 100 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है. जिस पर कार्रवाई जल्द शुरू हो सकती है. दरअसल, जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा का 6 नवंबर 2022 को प्लॉट में बने अस्थाई मकान में आग लग गई थी. नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ घर फूंकने का आरोप लगाते हुए जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
जांच कर रही पुलिस ने मामले में सपा विधायक और उनके भाई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए शासन में अपील की थी. जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शासन और जिला जज के पास से मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की सहमति मिल गई थी. अब मामले में 24 फरवरी को ट्रायल शुरू होगा जो 6 महीने के अंदर खत्म होगा.

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