मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को SC से लगा बड़ा झटका, केस रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

यूपी तक

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यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है जिसमें उसने लखनऊ के जियामऊ इलाके में एक जमीन हथियाने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की थी.

अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने उसको राहत देने से इनकार कर दिया था.

लखनऊ के जियामऊ में अवैध तरीके से जमीनें हथियाने से जुड़े इसी मामले में मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी को भी अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट 19 मई को मना कर चुका है.

इस मामले में मुकदमा रद्द

पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ जिले की सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी, उनके छोटे भाई उमर अंसारी और चाचा मंसूर अंसारी के खिलाफ कोतवाली मऊ में दर्ज एक मामले में मुकदमे की कार्यवाही और दाखिल आरोप पत्र रद्द कर दिया था.

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अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से निर्वाचन के बाद पुलिस की अनुमति के बगैर जुलूस निकाला और लोगों का आवागमन बाधित किया. इसके अलावा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था.

बता दें कि अब्बास अंसारी की जीत के जुलूस के दौरान सड़क पर जाम लग गया और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. हालांकि, किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा बयान दर्ज नहीं किया गया जो यह दर्शाता हो कि उसे किसी भी दिशा में जाने से आरोपी व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर रोका गया.

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