मुख्तार आंसारी को कोर्ट से लगा एक और झटका, मनोज राय हत्याकांड में आया बड़ा फैसला

राम प्रताप सिंह

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Uttar Pradesh News : बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार को मनोज राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर की MPMLA कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें माफिया और उसके सहयोगियों को झटका लगा है.दरअसल,एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार और उसके अन्य सहयोगियों की बरी याचिका को खारिज कर दिया है. अब 20 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि साल 2001 में मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मनोज राय की हत्या हुई थी.वहीं साल 2023 में मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने गाजीपुर की मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी समेत लगभग दस लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि दो फरार हैं. इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत उसके सहयोगी सरफराज उर्फ मुन्नी, जफर खान उर्फ चंदा और अफरोज ऊर्फ चुन्नू पहलवान ने इस केस में खुद को निर्दोष बताते हुए केस से दोषमुक्त करने की याचिका दिया था. इस याचिका को MP-MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा खारिज करते हुए चार्ज फ्रेम करने के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी, जिसमें आरोपियों पर आरोप तय होंगे.

मुख्तार की बढ़ेंगी मुश्किलें

इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि, ‘इस मामले में मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने अपने पुत्र मनोज राय की हत्या का एक अपराधिक मुकदमा गाजीपुर के मोहम्दाबाद थाने में 23/23 दर्ज कराया है. इस मामले में शुक्रवार को जज ने सभी आरोपियों की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज करते हुए आगामी 20 जनवरी तारीख लगाई है. उस दिन अब इस केस से संबंधित सभी आरोपियों पर आरोप तय कर सुनवाई शुरू की जाएगी.’

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