गाजियाबाद: 70 हजार की बाइक और ट्रैफिक पुलिस ने काटा दो लाख का चालान, व्यक्ति के उड़े होश
Ghaziabad News : गाजियाबाद में आनलाइन चालान में अक्सर बड़ी गलतियां होने के मामले सामने आते रहते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगो को उठाना पड़ता…
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Ghaziabad News : गाजियाबाद में आनलाइन चालान में अक्सर बड़ी गलतियां होने के मामले सामने आते रहते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगो को उठाना पड़ता है. इन चालानों में ट्रैफिक पुलिस गलती सुधारने के लिए लोगों को ट्रैफिक विभाग के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है. ताजा मामला बुलंदशहर के रहने वाले महबूब नामक युवक के साथ सामने आया है, जहां उनकी हीरो एच एफ डीलक्स बाइक का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा 2 लाख रुपए का चालान कर दिया गया.
जनवरी में कटा था चालान
बुलंदशहर निवासी महबूब कारपेंटर का काम करते हैं और बीती 7 जनवरी को अपने काम से वापिस लौट रहे थे. जहां एबीएस कालेज कट के पास जाम की वजह से वो अपनी बाइक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से ले जाने लगे. वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने उन्हें रोक लिया क्योंकि इस एक्सप्रेस वे पर दुपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित है. ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा चालान के लिए उनकी बाइक का फोटो भी खींच लिया गया और उन्हें वहां से वापिस लौटा दिया गया. जिस बाद महबूब भी अपनी बाइक लौटा अपने घर के लिए लौट आए.
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चालान देख बाइक मालिक रह गया हैरान
पीड़ित युवक महबूब के अनुसार यह बाइक उन्हें 2021 में अपनी शादी के दौरान गिफ्ट मिली थी. लेकिन अब उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था तो वह अपनी बाइक बेचने के लिए एक एजेंसी ले गया, जहां 40 हजार रुपए में बाइक बेचने का सौदा हुआ. लेकिन वहां बाइक के कागजात की जांच के दौरान एजेंसी संचालक ने उसे उसकी बाइक का 2 लाख रुपए का चालान होने की जानकारी उसे दी. इतनी बड़ी रकम के चालान की जानकारी होने पर बाइक मालिक महबूब के हाथ पैर फूल गए. जिसके बाद वह गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर पहुंचा. जहां उसे जांच कर बताया गया की उसके चालान की कीमत 20 हजार रूपए होनी चाहिए थी जिसे ट्रैफिक विभाग द्वारा ठीक करा दिया जाएगा.
पुलिस ने दी ये जानकारी
हालांकि महबूब का कहना की उसकी माली स्थिति ठीक नहीं है ऐसे में छोटी गलती के लिए 20 हजार रूपए चालान भी उसके लिए बड़ी परेशानी का सबब है. इस पूरे मामले में एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा का कहना है कि, ‘दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों का चलना प्रतिबंधित है ऐसे में प्रतिबंधित मार्ग पर बाहर ले जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115 ऑब्लिक 194 के तहत 20 हजार का चालान किया जाता है. 2 लाख के चालान की गलती कैसे हुई यह जांच कर इसको सही कर 20 हजार कर दिया जाएगा.’
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