फोटो: यूपी तक

अगर कोई बैंक 2000 रुपये का नोट बदलने या जमा करने से मना करता है, तो ऐसे में क्या करें?

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का शुक्रवार को ऐलान किया.

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आपको बता दें कि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे.

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ऐसे में अगर कोई भी बैंक 2000 रुपये के नोट जमा करने से मना कर देता है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है.

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RBI ने बताया है कि यदि कोई बैंक 2000 रुपये के नोट लेने से मना करता है तो ग्राहक को सबसे पहले संबंधित बैंक में शिकायत करनी होगी.

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ऐसा करने पर बैंक को शिकायत के 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा.

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हालांकि ऐसा नहीं होने पर ग्राहक अपनी शिकायत रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड औमबड्समैन स्कीम, 2021 के तहत cms.rbi.org.in पर दर्ज कर सकता है.

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