ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा ASI का सर्वे, HC ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका

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फोटो: यूपी तक

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सइंटिफक तरीके से ASI सर्वे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है.

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बता दें कि विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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बता दें कि चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.

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सुनवाई के दौरान आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हलफनामा दिया था कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा.

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हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है.'

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मस्जिद समिति ने इससे पहले जिला अदालत में तर्क दिया था कि काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामला विचार करने योग्य नहीं है.

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मस्जिद समिति का तर्क था कि  यह पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 का उल्लंघन करता है.

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पूजास्थल अधिनियम 1991 में अयोध्या स्थित रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति बदलने पर रोक है.

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ASI को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत, हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की चुनौती को किया खारिज

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