5 लाख से 15 लाख रुपये तक की सैलरी वाले जान लें कि पहले कितना देते थे टैक्स और अब कितना देंगे

यूपी तक

23 Jul 2024 (अपडेटेड: 23 Jul 2024, 03:37 PM)

UP News: वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ टैक्स रिजीम में भी बड़ा बदलाव किया गया है. जानिए

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UP News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया. आज सुबह से ही हर किसी की बजट पर नजर थी. सभी को इंतजार था कि क्या इस बार वित्त मंत्री टैक्स में कोई राहत देने वाली है? बता दें कि जब बजट आया तो वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का ही ऐलान कर दिया. इसी के साथ टैक्स रिजीम में भी सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया.  

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पहले आपको बताते हैं कि नए टैक्स स्लैब में क्या-क्या है?

आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया टैक्स स्लैब जारी कर दिया है. इसके तहत 0-3 लाख सैलरी वालों को 0% यानी टैक्स से मुक्ति दी गई है. 3 से 7 लाख वालों को 5 % टैक्स, 7-10 लाख वालों को 10% टैक्स, 10-12 लाख वालों को 15% टैक्स, 12-15 लाख वालों को 20% टैक्स और 15 लाख + वालों लो 30% इनकम टैक्स देना होगा.

जानिए नया टैक्स रिजीम से क्या हुआ बदलाव? ये गणित अच्छे से जान लीजिए


कमाई            पहले टैक्स          अब           फायदा
5 लाख            ₹7,500            ₹6,250        ₹1,250 
6 लाख            ₹12,500          ₹11,250      ₹1,250 
7 लाख            ₹20,000          ₹16,250      ₹3,750 
8 लाख            ₹30,000          ₹22,500      ₹7,500 
9 लाख            ₹40,000          ₹32,500      ₹7,500 
10 लाख          ₹52,500          ₹42,500      ₹10,000 
11 लाख          ₹67,500          ₹53,750      ₹13,750 
12 लाख          ₹82,500          ₹68,750      ₹13,750 
13 लाख          ₹100,000        ₹85,000      ₹15,000 
14 लाख          ₹120,000        ₹105,000    ₹15,000 
15 लाख          ₹140,000        ₹125,000    ₹15,000 
 16 लाख         ₹165,000        ₹147,500    ₹17,500
 

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